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खराब मोबाइल नहीं बदलने पर फोरम ने लगाया जुर्माना

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ब्यूरो/अमर उजाला, रोशनाबाद
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जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी की ओर से खराब मोबाइल बदलकर नही देने पर उसकी कीमत 16 हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर और साथ ही वाद खर्च के रूप में दो हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।
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शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता एसके भामा ने बताया कि आदित्य उपाध्याय निवासी मोहल्ला मेहतान ज्वालापुर ने 22 जनवरी 2016 में सोनी इंडिया निजि लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी मथुरा रोड नई दिल्ली, स्थानीय डीलर सिंघल्स कम्युनिकेशन ज्वालापुर और तिरुपति इंटरप्राइजेज, अधिकृत सर्विस सेंटर विवेक विहार रानीपुर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने अक्तूबर 2015 में सोनी मोबाइल कंपनी का एक मोबाइल 16 हजार रुपये में स्थानीय डीलर से खरीदा था। मोबाइल खरीदने के एक माह के बाद ही उसमें सही आवाज नही सुनाई नही देती और दूसरे पक्ष को आवाज नही सुनाई देती थी शिकायतकर्ता खराब मोबाइल को ठीक कराने के लिए सर्विस सेंटर के दिया तो सर्विस सेंटर ने उसे दो दिन में ठीक करके दे दिया था। इसके बाद फिर भी सेट पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ और एक माह के बाद दोबारा वहीं समस्या उत्पन्न हो गई थी। शिकायतकर्ता कई बार एक मोबाइल को ठीक कराने गया पर सर्विस सेंटर ने ठीक नहीं किया। परेशान होकर उस ने खराब मोबाइल को बदलकर नया मोबाइल देने को कहा था। कंपनी और स्थानीय डीलर और सर्विस सेंटर ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। शिकायतकर्ता ने फोरम की शरण ली थी। मामले की सुनवाई करते हुए फोरम अध्यक्ष कंवरसेन और सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने मोबाइल कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि स्थानीय डीलर व सर्विस सेंटर को सेवा में कमी करने का दोषी ठहराते हुए यह आदेश सुनाया।
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