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छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी कॉलेज संचालक की जमानत खारिज

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छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी कॉलेज के संचालक बीएसएचबी राजू की जमानत याचिका प्रभारी सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को सरकार की ओर से मिलने वाली छात्रवृत्ति को हड़पने के मामले में हरिद्वार व देहरादून के कई कॉलेज के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के करोड़ों रुपये हड़पने वाले कॉलेज संचालकों पर कार्रवाई करते हुए एसआईटी की ओर से आईडीईएएल कॉलेज के संचालक आरोपी बीएसएचबी राजू निवासी कार्तिक कुंज अपार्टमेंट सेक्टर 44 नोएडा को गिरफ्तार किया था। एसआईटी का आरोप था कि राजू ने छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के पैसे को हड़पने के लिए समाज कल्याण विभाग से मिलीभगत कर 1,37,88,200 रुपये के सरकारी धन का गबन किया है। जांच के दौरान स्पेशल टीम ने स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के बयान भी लिए थे। मामले की सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश ने आरोपी कॉलेज संचालक बीएसएचबी राजू की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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