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Haridwar News: किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

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Iएडीजे/एफटीएससी ने सुनाया फैसला, 83 का जुर्माना भी लगाया
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I किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे/एफटीएससी न्यायाधीश कुसुम शानी ने फैसला सुनाया। आरोपी युवक को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारवास और 83 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।I
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Iशासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि 26 अक्तूबर 2019 को खानपुर क्षेत्र के एक गांव से 14 वर्षीय किशोरी शाम पांच बजे काम से लौटे परिजनों को घर पर नहीं मिली थी। परिजनों ने घटना के 15 दिन बाद खानपुर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुत्री की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मोबाइल की लोकेशन ट्रेस होने पर स्थानीय पुलिस ने आरोपी अजय को कोतवाली फतेहाबाद हरियाणा से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद कर लिया था। उसने पुलिस को घटना की जानकारी दी थी।
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Iबताया था कि आरोपी युवक उसे बहला फुसलाकर फतेहाबाद हरियाणा ले गया था। वहां आरोपी ने उसके साथ शादी कर शारीरिक संबंध बनाए। मामले की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी अजय निवासी ग्राम दल्लावाला थाना खानपुर के खिलाफ संबंधित एवं पॉक्सो एक्ट में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से सात गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाई।
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Iशादीशुदा है आरोपी
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Iकिशोरी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी बयान में आरोपी युवक को निर्दोष साबित करने के कथन दिए। लेकिन विचारण कोर्ट ने माना है कि पीड़िता की उम्र 14 वर्ष होने पर अपना भला बुरा समझने के लायक नहीं है। जबकि आरोपी 25 वर्षीय शादीशुदा है। ऐसी स्थिति में आरोपी के कार्य को सही नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायालय ने आरोपी पर 83 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने के भी आदेश दिए हैं। पीड़िता को बतौर प्रतिकर राशि के रूप में आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए हैं।I
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