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दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

सार

17 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एडीजे विशेष जज पॉक्सो न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 22 मार्च 2020 में ज्वालापुर क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की घटना हुई थी। पीड़िता की मां ने आरोपी सावेज उर्फ भोला पर बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था।
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17 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एडीजे विशेष जज पॉक्सो न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने आरोपी युवक को दोषी पाया है। विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष की सजा और 60 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है।
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शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 22 मार्च 2020 में ज्वालापुर क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की घटना हुई थी। पीड़िता की मां ने आरोपी सावेज उर्फ भोला पर बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। बताया था कि घटना से दो दिन पूर्व आरोपी ने उनके घर आकर नाबालिग बेटी से शारीरिक संबंध बनाए। अगस्त 2020 को नाबालिग बेटी ने ज्वालापुर अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया है। पीड़िता ने परिजनों और पुलिस को सारी आपबीती बताई थी। पुलिस ने आरोपी सावेज उर्फ भोला निवासी ग्राम सराय ज्वालापुर के खिलाफ बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना के बाद विवेचक ने आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की ओर से छह गवाह पेश किए।
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