रोशनाबाद। नाबालिग को बहला-फुसलाकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश कुसुम शानी ने युवक को दोषी करार पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार आठ मार्च 2022 में बहादराबाद क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया गया था। घटना के चार दिन बाद परिजनों के पूछने पर पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया कि जब वह अपने घर से बाहर गई हुई थी। तब रास्ते में आरोपी युवक मिला था। युवक ने उसे नौकरी दिलाने का वादा कर बुलाया था। एक होटल में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। पीड़िता की माता व बहन ने आरोपी युवक को बैरियर छह रानीपुर से पकड़कर पुलिस को सौंपा था। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी आलोक निवासी ग्राम बौंगला थाना बहादराबाद के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो सहित प्रभावी धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेज दिया था।
पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 11 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय नए आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 65 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नही देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश स्पेशल कोर्ट ने पीड़ित नाबालिग लड़की को प्रतिकर राशि के रूप में निर्भया प्रकोष्ठ से आर्थिक सहायता दिलाने के निर्देश दिए हैं।