चंपावत। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तेंदुए की खाल के साथ पकड़े गए अभियुक्त को तीन साल का साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट जहांआरा अंसारी ने पाटी ब्लाक में चार साल पूर्व तेंदुए की खाल के साथ पकड़े गए धारी ब्लाक जिला नैनीताल निवासी अभियुक्त महेंद्र सिंह बिष्ट को सजा सुनाई है। दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को तीन वर्ष का साधारण कारावास और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। फरवरी 2018 में पाटी क्षेत्र में अभियुक्त को तेंदुए की खाल के साथ पकड़ा गया था।