चंपावत। राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेत से सेवानिवृत्त हुए प्रधानाध्यापक कीर्तिबल्लभ भट्ट को सेवानिवृत्ति के चार साल बाद न्याय मिला है। विभागीय अधिकारियों के उत्पीड़न का शिकार बने प्रधानाध्यापक के पक्ष में उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए उनके सभी अवशेष देयकों का तीन माह के भीतर भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक ने बताया कि उन्हें विभाग की ओर से वर्ष 2008 में प्राथमिक विद्यालय रौलमेल से झूठे आरोप में निलंबित कर दो वर्ष बाद खुद बहाल कर दिया गया। फिर पांच वर्ष बाद राजकीय प्राथमिक विद्यालय पाटी और बाद में प्राथमिक विद्यालय खेत में नियुक्ति की गई। वहां वे 31 मार्च 2019 में वह सेवानिवृत्त हो गए। विभाग की ओर से उनका 30 माह का वेतन और पेंशन रोक दी गई थी।
इस पर प्रधानाध्यापक ने उच्च न्यायालय की शरण में गए। न्यायालय की ओर से मामले की सुनवाई करते हुए प्रधानाध्यापक को उत्पीड़न का शिकार मानते हुए जिला शिक्षाधिकारी प्रारंभिक को प्रधानाध्यापक के सभी अवशेष देयकों का तीन माह के भीतर भुगतान करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि तीन माह के भीतर भुगतान नहीं होने की दशा में नौ प्रतिशत ब्याज का अतिरिक्त भुगतान अदा करना होगा।