टनकपुर (चंपावत)। छह साल पहले स्मैक तस्करी में गिरफ्तार दोषी को न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज नितिन शाह की अदालत ने दो माह के कठोर कारावास और ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
टनकपुर पुलिस ने 22 नवंबर 2017 को नगर की विष्णुपुरी कॉलोनी निवासी संजय सिंह बोहरा को 3.65 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस की धारा 8/21 के तहत केस दर्ज किया गया था। मामले में दोनों पक्षाें की दलील सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 31 अगस्त को फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी संजय सिंह को दो माह का कठोर कारावास और ढाई हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी उपेंद्र शर्मा ने की। संवाद
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तीन ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार
चंपावत। एसपी देवेंद्र पींचा के निर्देश पर जिले में ऑपरेशन क्रेकडाउन चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस ने शुक्रवार को चंपावत क्षेत्र में कई जगह चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बालेश्वर वार्ड निवासी सोनू प्रहरी (22) के कब्जे से तीन ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। केस दर्ज कर उसका एनडीपीएस एक्ट के तहत चालान किया गया। संवाद
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