चंपावत। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित पेंशन योजनाओं के तहत प्रत्येक लाभान्वित का भौतिक सत्यापन होना जरूरी है। विभाग की ओर से वृद्धावस्था, दिव्यांग, किसान, विधवा, तीलू रौतेली, परित्यक्ता और अन्य पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। वर्तमान में भौतिक सत्यापन कार्य जारी है। इसके लिए जीवित प्रमाण पत्र कार्यालय में देना अनिवार्य है। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. आरएस सामंत ने बताया कि पेंशन प्राप्त कर रहे सभी लाभार्थियों को अपने भौतिक सत्यापन के लिए जीवन प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, शहरी क्षेत्र में राजस्व उपनिरीक्षक और लेखपाल के माध्यम से जमा करने होंगे, जिससे सभी पात्र लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में पेंशन योजनाओं का भुगतान किया जा सके।