चंपावत। उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग को सेवानिवृत्त प्रार्थी कीर्ति बल्लभ भट्ट के देयकों का नौ फीसदी ब्याज की दर से भुगतान करने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए जनवरी 2023 को भट्ट को पेंशन और अन्य देयकों का भुगतान करने के आदेश दिए थे, लेकिन विभाग ने अब तक भुगतान नहीं किया। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में दोबारा याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने सिविल अवमानना वाद में जून 2024 को आदेश देते हुए उनके समस्त देयकों छह हफ्ते में नौ फीसदी ब्याज के साथ भुगतान करने के आदेश दिए। संवाद