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उपभोक्ता सेवा में खामी पर मोबाइल कंपनी को भरपाई के आदेश

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चंपावत। उपभोक्ता सेवा में खामी के एक मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मोबाइल कंपनी को दोषी पाया है। आयोग ने क्षतिपूर्ति के रूप में 28 हजार रुपये देने के कंपनी को आदेश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष और जिला जज कहकशा खान ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद यह आदेश दिए।
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चंपावत के पंकज कुमार ने वर्ष 2017 में एक कंपनी का मोबाइल खरीदा लेकिन वारंटी के दौरान मोबाइल की स्क्रीन में दिक्कत आने पर कंपनी के सर्विस सेंटर पर मोबाइल दिया। वह मोबाइल उसे वापस नहीं किया गया। इस पर उपभोक्ता पंकज कुमार ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दर्ज कराया।
आयोग की अध्यक्ष जिला जज कहकशा खान, आयोग की सदस्य दीपा मुरारी और आलोक पांडेय ने संयुक्त रूप से कंपनी और सर्विस सेंटर को क्षतिपूर्ति देने का फैसला सुनाया। इसके तहत कुल 28 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। निर्णय की तिथि से वसूली की तिथि तक परिवादी सात प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उपभोक्ता पंकज कुमार की ओर से वकील दीपक जोशी ने पैरवी की। संवाद
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