चंपावत। सीजेएम की अदालत ने इंश्योरेंस के एक मामले में 30 दिन के अंदर प्रतिकर राशि के साथ ही अंतिम संस्कार की प्रतिकर धनराशि के 15,15,500 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं। सीजेएम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मृत्यु प्रतिकर की धनराशि 14,95,000 लाख और दाह संस्कार में हुए व्यय 20 हजार रुपये एक माह में देने के आदेश बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नैनीताल रोड हल्द्वानी को दिए हैं। मामला वर्ष 2021 का है। मृतक ललित मोहन जोशी के पिता जगदीश चंद्र जोशी और माता मुन्नी देवी को इंश्योरेंस की पूरी रकम का प्रतिकर धनराशि मय ब्याज कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त चंपावत के समक्ष बैंक ड्राफ्ट या अकाउंटपेयी चेक के माध्यम से जमा करना होगा। संवाद