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अफीम तस्करी में नेपाली महिला को दस साल सश्रम कारावास

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चंपावत। जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने अफीम तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए नेपाली मूल की आरोपी महिला को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है जिसकी अदायगी न करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है।
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10 अगस्त 2019 को बनबसा थानाध्यक्ष जसवीर सिंह के नेतृत्व में बैराज क्षेत्र में नियमित गश्त के दौरान संदिग्ध हालात में लीलावर्ती मगर पत्नी लाल बहादुर निवासी भवानपुर, शिवगढ़ी, कपिलवस्तु, नेपाल के कब्जे से दो किलो 20 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 के तहत मामला पंजीकृत कर न्यायालय में पेश किया था। जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश ने मामले में उभय पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों, साक्ष्यों और पत्रावलियों के आधार पर आरोपी महिला पर दोष सिद्ध करते हुए दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता बीडी जोशी ने पैरवी की।
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