चंपावत। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी न्यायालयों में 13 मई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, भरण पोषण वाद, बैंक वसूली, एनआई एक्ट, धारा-138 के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। जिला कार्यालय के प्रभारी अधिकारी भगवत प्रसाद पांडेय ने बताया कि लोक अदालत में फौजदारी, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक कुटुंब, श्रम संबंधित, भूमि अर्जन, दीवानी वाद राजस्व और अन्य सहायक मामले, वेतन भत्तों और सेवानिवृत्ति से संबंधित, उपभोक्ता, सामान्य यातायात चालान सहित अन्य मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। संवाद