भाजपा का पूर्व मंडल उपाध्यक्ष प्रधान भी रह चुका है
तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(2) (दुष्कर्म), 127(2), 351(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(जी)/6 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटनास्थल पर फोरेंसिक (फील्ड यूनिट) टीम को भेज कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा चुका है और वर्तमान में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष उसकी काउंसलिंग कराई गई है। जांच चल रही है, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। - रेखा यादव, एसपी, चंपावत