चंपावत। बृहस्पतिवार सुबह पांच बजे से पांच दिन तक चंपावत जिले में संपूर्ण कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। डीएम विनीत तोमर ने बुधवार देर शाम ये आदेश जारी किए। कर्फ्यू 10 मई शाम सात बजे तक लागू रहेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के चारों (चंपावत, टनकपुर, लोहाघाट, बनबसा) नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान आवश्यकीय सेवाएं बहाल रहेंगी। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।
खुले रहेंगे ये प्रतिष्ठान:
फल, सब्जी, डेयरी, मीट, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला, पशुचारे की दुकानें सुबह सात बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक।
मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी की छूट।
निर्माण कार्यो से संबंधित सामग्री वाली दुकानें 12 बजे तक खुली रहेंगी।
बसों में सफर, इलाज के लिए जाने वालों के वाहन और टीकाकरण के लिए आवाजाही और मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट।
सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य जारी रहेंगे और इनसे जुड़े कार्मिक और मजदूरों और निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
राज्य सरकारी के सरकारी कार्यालय, डाकघर और बैंक खुले रहेंगे।
नेपाल के साथ अधिकृत मार्गो पर पूर्व से निर्धारित आवागमन की व्यवस्था जारी रहेगी।