चंपावत। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत खटीमा के दो लोगों पर जुर्माना लगाया गया है। सीनियर सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमंत सिंह ने ये आदेश दिया है। जुर्माना न चुकाने पर सजा भुगतनी होगी। खटीमा के फईम और प्रदीप चंद्र 27 अक्तूबर 2017 को एक जीप में ठूंस कर 14 भैसों को श्यामलाताल से टनकपुर ले जा रहे थे। आसपास के कुछ लोगों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया। सीनियर सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमंत सिंह ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों पर 100-100 रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड न चुकाने एक दिन की जेल भुगतनी होगी। संवाद