11 जून को टनकपुर-पिथौरागढ़ एनएच पर खेतीखान तिराहे के पास जाम लगाने के आरोपियों में से 9 को शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन सिंह की अदालत ने जमानत दे दी, जबकि गैर मौजूद रहे 11 नगर पालिका के स्वच्छकों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।
आरोपियों के वकील विद्याधर जोशी ने बताया कि व्यापार संघ अध्यक्ष त्रिभुवन गिरि, उपाध्यक्ष अमरनाथ सक्टा, सभासद प्रकाश नाथ, ललित मोहन, कमल राय, भगवत सरण राय, सौरभ साह, सूरज प्रहरी और मयूख चौधरी को 15 हजार रुपये के मुचलके एवं दो जमानतियों के आधार पर जमानत दी गई।
पांच महीने से वेतन नहीं मिलने के विरोध में कई दिन आंदोलन करने के बाद पालिका के सफाई कर्मियों ने 11 जून 2015 को एनएच पर जाम लगाया था। जाम लगाने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने सफाई कर्मियों सहित कुल 20 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147 और 341 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।