चंपावत। उप जिला मजिस्ट्रेट सीमा विश्वकर्मा ने बालेश्वर वार्ड में सीवर लाइन के पाइप के मुख्य नाली में खुले होने के चलते एक प्रतिष्ठान का चालान किया है। उत्तराखंड कूड़ा फेंकना व थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अंतर्गत आरोपी प्रतिष्ठान का 5000 रुपये का चालान किया गया है।
एसडीएम ने कहा कि औचक मुआयने में बालेश्वर वार्ड में ये खामी मिली। शहर को साफ-सुथरा बनाए रखने के मद्देनजर ये अभियान लगातार जारी रहेगा। गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।