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नेशनल इंश्योरेंश कंपनी को 60 हजार रुपये भुगतान के आदेश

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चंपावत। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने सेवा में कमी के मामले की सुनवाई करते हुए नेशनल इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड की नैनीताल शाखा को परिवादी को 60 हजार रुपये भुगतान के आदेश दिए हैं। फोरम ने परिवादी के मृत खच्चर की बीमित राशि 50 हजार रुपये और वाद व्यय एवं हर्ज खर्चे के लिए 10 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक माह के भीतर भुगतान करने का फैसला दिया है।
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पाटी ब्लॉक के ग्राम खरही भिंगराड़ा निवासी अंबादत्त निवासी ने 26 अगस्त 2013 को बोझ ढोने के लिए 50 हजार रुपये का कर्ज लेकर खच्चर खरीदा था। उसने नेशनल इंश्योरेंश कंपनी से खच्चर का बीमा कराया था जो 25 अगस्त 2016 की अवधि के लिए बीमित था। इस बीच 22 जुलाई 2014 को बीमारी के कारण खच्चर की मौत हो गई। इस पर परिवादी अंबादत्त ने सभी कागजी औपचारिकताएं पूरी कर बीमा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत किया लेकिन बीमा कंपनी की ओर से कई कारण गिनाते हुए बीमा राशि के भुगतान से इंकार कर दिया। इस पर अंबा दत्त ने मामले को जिला न्यायालय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में मामला दर्ज कराया था। मामले में उभय पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने, पत्रावली में मौजूद अभिलेखों के अध्ययन के बाद जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष जिला जज प्रेम सिंह खिमाल और सदस्य गिरीश चंद्र राय ने नेशनल इंश्योरेंश कंपनी को परिवादी को बीमित खच्चर की 50 हजार रुपये की राशि और वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये कुल 60 हजार रुपये के एक माह के भीतर भुगतान के आदेश दिए हैं। एक माह के भीतर परिवादी को राशि का भुगतान न करने पर नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा। परिवादी की ओर से अधिवक्ता एचसी उप्रेती ने पैरवी की।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने फैसला सुनाया
बीमित खच्चर की मौत पर बीमा राशि के भुगतान न करने का मामला
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