टनकपुर (चंपावत)। लापरवाही से कार चलाकर सेना के एक जवान, स्कूटी सवार को टक्कर मार घायल करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम राजेंद्र कुमार की अदालत ने पोस्टल विभाग के निरीक्षक को तीन माह के कारावास, 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं पीड़ितों को सात हजार रुपये मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार लोहाघाट में तैनात डाक विभाग के निरीक्षक बृजमोहन सिंह ऐरी ने पांच नवंबर 2016 को ककरालीगेट के पास अपनी स्विफ्ट कार से पहले एक स्कूटी सवार को टक्कर मारी। इसके बाद 16 असम रेजिमेंट के जवान दीपक रेडू को टक्कर मारकर घायल कर दिया था। पीड़ित पक्ष ने घटना के अगले दिन छह नवंबर को आरोपी के खिलाफ कोतवाली में आईपीसी की धारा 279, 337, 427 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी डाक निरीक्षक को धारा 279 में दोषी पाते हुए एक माह के कारावास, एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 337 में एक माह का कारावास, पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 427 का दोषी मानते हुए तीन माह के कारावास, दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़ित सेना के जवान को पांच हजार रुपये, स्कूटी सवार को दो हजार रुपये मुआवजे के तौर पर अदा करने के भी आदेश दिए हैं। शासकीय अधिवक्ता अंबा दत्त गड़कोटी ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की।