चंपावत। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों और उनके आश्रितों को त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा अंतरिम राहत योजना-2026 लागू कर दी है। डीएम मनीष कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से यह योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में अंतिम मुआवजा मिलने में कानूनी प्रक्रिया के कारण समय लग जाता है। ऐसे में यह योजना दुर्घटना के तुरंत बाद पीड़ितों को अंतरिम राहत के रूप में आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगी। इससे इलाज और अन्य जरूरी खर्च पूरे हो सकेंगे।