चंपावत। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से चलाए गए अभियान के तहत बैल कोल्हू ब्रांड के खाद्य तेल का नमूना फेल होने पर सक्षम न्यायालय ने कंपनी पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग की ओर से रुद्रपुर प्रयोगशाला में भेजा गया तेल का नमूना पांच वर्ष पूर्व अधोमानक पाया गया था। इस पर बैल कोल्हू कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके अलावा तेल बेचने वाले दुकानदार पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सरसों का तेल बनाने वाली बैल कोल्हू कंपनी पर 1.75 लाख का जुर्माना लगाया है। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी ने बताया कि न्यायालय ने मिठाई और दूध से निर्मित चार उत्पादों के नमूने फेल होने पर चार दुकानदारों पर 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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सेहत के लिए बेहद हानिकारक होता है मिलावटी तेल : सीएमओ
चंपावत। सीएमओ डॉ. केके अग्रवाल के अनुसार मिलावटी तेल और अन्य मिलावटी खाद्य वस्तुएं खाने के तुरंत बाद इसके दुष्परिणाम मालूम नहीं पड़ते हैं लेकिन धीरे धीरे इनका दूरगामी असर होता है। मिलावटी खाद्य पदार्थों से अंधता, पक्षाघात, कैंसर, मिर्गी के दौरे, श्वास की बीमारी, जलोदर, पेट की बीमारी हो सकती है जिनका इलाज बेहद कठिन होता है। संवाद