अमर उजाला ब्यूरो, चंपावत। गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में काम करने के बावजूद दो माह का वेतन नहीं देने वाले रेस्टोरेंट स्वामी के खिलाफ चंपावत कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। एक व्यक्ति की शिकायत पर कोतवाली ने ये मुकदमा दर्ज किया है।
जानकारी के मुताबिक, गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में चंपावत के पल्सो गांव का चरण दत्त जोशी काम करता था। लॉकडाउन के बाद चंपावत आने से पूर्व चरण दत्त ने दो माह के बकाया वेतन कुल 40 हजार रुपये मांगे, तो रेस्टोरेंट मालिक ने उसे ये रुपये कुछ समय बाद बैंक खाते में डलवाने की बात कही। चरण दत्त का कहना है कि बकाया वेतन के रुपयों को लेकर उसने मालिक को फोन किया, तो उन्होंने वेतन देना तो दूर, उल्टा गाली-गलौज व अभद्रता की। इस रवैये से नाराज चरणदत्त ने कोतवाली में तहरीर दी।
कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि तहरीर के आधार पर गुरुग्राम के रेस्टोरेंट स्वामी सौरभ गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506 और आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।