टनकपुर (चंपावत)। स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने को नगर पालिका प्रशासन ने शहर में जगह-जगह स्वच्छता कानून के नोटिस बोर्ड लगा दिए है। ईओ जयवीर सिंह राठी ने बताया कि उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 को अब सख्ती से लागू कर इसका उल्लंघन करते पकड़े जाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को सजग करने के लिए जगह-जगह नोटिस लगा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना, थूकना एवं खुले में शौच करने पर दो सौ से पांच सौ रुपये तक का जुर्माना या फिर छह माह कारावास की सजा हो सकती है।