लोहाघाट (चंपावत)। डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन ने स्वास्थ्य उप केंद्रों में तैनात फार्मेसिस्टों पर स्थानांतरण एक्ट को लागू करने में मनमानी का आरोप लगाया है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर स्वास्थ्य उप केंद्रों के फार्मेसिस्टों को उपकेंद्रों से अन्यत्र अस्पतालों में स्थानांतरण का अधिकार देने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश संगठन मंत्री सतीश पांडेय द्वारा भेजे ज्ञापन में कहा गया कि राज्य के स्वास्थ्य उपकेंद्रों व उनके अलावा अन्य अस्पतालों में तैनात फार्मेसिस्ट समान सेवा नियमावली से नियुक्त हैं। एक सेवा नियमावली एक राज्य कैडर के फार्मेसिस्टों को उपकेंद्र या अस्पतालों में तैनाती के स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आरोप लगाया कि स्थानांतरण एक्ट के लिए फार्मेसिस्ट कैडर हेतु सुगम-दुर्गम का निर्धारण भी गलत तरीके से किया गया है। उन्होंने डॉक्टर विहीन अस्पतालों के फार्मेसिस्टों का प्रभार भत्ता दो सौ रुपये से बढ़ाकर 3 हजार करने, चिकित्सकों की अनुपस्थिति व चिकित्सकविहीन राजकीय एलोपैथिक अस्पतालों एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं स्वास्थ्य उपकेंद्रों में रोगियों को प्राथमिक उपचार दे रहे फार्मेसिस्टों को ब्रिज कोर्स कराए जाने की भी मांग की है।