घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश व धमकी देने के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कर्णप्रयाग की अदालत ने एक महिला को दोषमुक्त करार दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार श्यामा देवी पत्नी पृथ्वी सिंह, ग्राम छड़ीसैंण, तहसील गैरसैंण ने अपने पड़ाेसी नंदन सिंह पर दरांती से जानलेवा प्रहार किया था। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत हुए। अभियोजन पक्ष ने घटना के समर्थन में 6 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अशोक डिमरी ने बताया कि मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र कौशिवा की अदालत ने श्यामा देवी को जान से मारने की कोशिश और धमकी देने के आरोप में दोषमुक्त करार दिया।