जिले में विधानसभा चुनाव के प्रचार को लेकर जिला मजिस्ट्रेट चमोली हिमांशु खुराना ने नया आदेश जारी किया है, जिसमें रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक प्रत्याशी और राजनीतिक दल रैली और जनसभा नहीं करेंगे। साथ ही इस अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा। विधानसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में धारा 144 लागू करते हुए 16 निषेधाज्ञाएं पारित की हैं, इसमें आंशिक संशोधन करते हुए एक अन्य निषेधाज्ञा जोड़ते हुए यह आदेश जारी किया है।