कर्णप्रयाग। निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच हुई मारपीट के बाद सिखों की ओर से किए गए आह्वान के बाद प्रशासन की ओर से लगाई गई धारा 163 को तीन दिन और बढ़ा दिया गया है। प्रशासन की ओर से 20 जून की शाम से 27 जून तक पूरे परगना क्षेत्र में धारा 163 लगाई गई थी जिसे बढ़ाकर अब 30 जून तक कर दिया गया है। उपजिलाधिकारी अलकेश नौडियाल ने बताया कि क्षेत्र में कानून, शांति व्यवस्था और सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए धारा 163 को तीन दिन और बढ़ाया गया है। पूरे नगर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है। संवाद