गोपेश्वर। यूसीसी के तहत 26 जुलाई तक चमोली जिले में विवाह पंजीकरण निशुल्क किया जाएगा। चमोली जिले में अभी तक 13 हजार 724 विवाह पंजीकरण हो चुके हैं।
उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू कर दिया गया था। इसके तहत 26 मार्च 2010 के बाद वाले सभी विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। पूर्व में सरकार ने पंजीकरण के लिए 250 रुपये शुल्क निर्धारित किया था। अब इसे 26 जुलाई तक निशुल्क किया गया है। चमोली जिले में 2019 आवेदनों के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न कारणों से 647 आवेदन निरस्त किए गए हैं। विवाह विच्छेदन के 22 आवेदन मिले जिनमें 19 का निस्तारण किया गया और तीन निरस्त किए गए। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि यूसीसी में विवाह व अन्य पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है। उन्होंने आम जनता से आह्वान किया कि सरकार की ओर से दी गई सुविधा का लाभ लेते हुए समय पर पंजीकरण करवाएं। संवाद