सीमा क्षेत्र में दो से ज्यादा दिन तक रहने की अनुमति दी जाती है। यह पास चरवाहों को दिया जाता है। दूसरा इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है जो दो दिन के लिए मान्य होता है। इस दौरान पर्यटकों को नीती पास, माना पास और रिमखिम पास से 16 किमी की दूरी तक जाने की अनुमति दी जाएगी।
चमोली जिले के चीन सीमा क्षेत्र के सैर-सपाटे पर जाने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं को इनर लाइन परमिट जारी किया जाएगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने मंगलवार को परमिट सेवा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि एक दिन में 35 लोगों को ही परमिट जारी होगा और प्रति व्यक्ति फीस 200 रुपये होगी।
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बताया कि इनर लाइन के दो तरह के पास जारी किए जाते हैं। पहला लोकल ट्रांजिट पास है, जिसमें सीमा क्षेत्र में दो से ज्यादा दिन तक रहने की अनुमति दी जाती है। यह पास चरवाहों को दिया जाता है। दूसरा इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है जो दो दिन के लिए मान्य होता है। इस दौरान पर्यटकों को नीती पास, माना पास और रिमखिम पास से 16 किमी की दूरी तक जाने की अनुमति दी जाएगी।
इनर लाइन परमिट का ऑनलाइन पोर्टल चारधाम यात्रा के समय ही शुरू होगा, जिसकी प्रति व्यक्ति फीस 200 रुपये रखी गई है। एक दिन में 35 लोगों को ही परमिट जारी किया जाएगा। परमिट जारी करने के लिए पुलिस सत्यापन, पहचानपत्र, एफिडेविट और मेडिकल जांच रिपोर्ट प्रशासन के पास जमा करनी होगी। 60 से अधिक उम्र के यात्री को मेडिकल रिपोर्ट के साथ इनर लाइन परमिट का पास दिया जाएगा।