मतदाता सूची में 18 साल या उससे अधिक उम्र के युवाओं का पंजीकरण करवाने और मतदान में सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक डिग्री कॉलेज से एक छात्र और एक छात्रा को कैंपस एंबेसडर बनाया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने उच्च शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों को 30 सितंबर तक कैंपस एंबेसडर नियुक्त करते हुए निर्धारित प्रारूप में उनका नाम, ईमेल सहित पूरे विवरण के साथ निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कैंपस एंबेसडर बनने वाले छात्र-छात्रा किसी राजनीतिक दल या पार्टी की गतिविधियों में शामिल नहीं होने चाहिए। साथ ही उसके परिवार का कोई सदस्य सक्रिय राजनीति से नहीं जुड़ा होना चाहिए। यह एंबेसडर आसपास के युवाओं को निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी करने के लिए प्रेरित करेंगे।