कर्णप्रयाग। भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के कारण सिमली-गैरसैंण हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। यह प्रतिबंध 26 से 29 अक्तूबर तक प्रतिदिन सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक लागू रहेगा। चमोली पुलिस ने भराड़ीसैंण में होने वाले सत्र के लिए यातायात एडवाइजरी जारी की है। वीआईपी, जनप्रतिनिधियों और आम जनता की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। गैरसैंण से भराड़ीसैंण नगर क्षेत्र के मध्य भारी मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक सामान पहुंचाने वाले वाहन रात आठ बजे के बाद आ सकेंगे। गढ़वाल से कुमाऊं जाने वाले मालवाहक वाहनों के लिए कर्णप्रयाग-सिमली-ग्वालदम मार्ग वैकल्पिक रहेगा। चमोली पुलिस ने सभी वाहन चालकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील की है। संवाद