ज्योतिर्मठ। डंपर की टक्कर से हुई मौत के मामले में न्यायालय सिविल जज (जूडि)/न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योतिर्मठ अनिल कुमार कोरी की अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
मामला तीन अगस्त 2024 का है। सुमन सिंह ने ज्योतिर्मठ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जेपी कंपनी के डंपर ने टक्कर मारकर उसके पिता उदय सिंह को घायल कर दिया था। अस्पताल में उपचार के दौरान पिता की मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर डंपर चालक फरकिया (ज्योतिर्मठ) गांव निवासी नंदन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योतिर्मठ की अदालत में हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि 15 जुलाई को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी नंदन सिंह को बरी कर दिया। संवाद