बागेश्वर। सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने एनडीपीएस के दोषी को निचली अदालत से मिली सजा के फैसले को बरकरार रखा है।
13 अक्तूबर 2020 को एसआई कृष्णा गिरि पुलिस टीम के साथ नगर क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एआरटीओ कार्यालय के पास से अभिषेक कुमार निवासी नुमाइशखेत को 4.49 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया।
आरोपी के खिलाफ कोतवाली में 8/21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
अदालत ने आरोपी को छह महीने का कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। दोषी ने सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही माना और दोषी को सुनाई गई सजा को बरकरार रखा।