बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश एसएमडी दानिश की अदालत ने स्मैक तस्करी के आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को पचास हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड जमा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
बैजनाथ पुलिस वर्ष 2020 में थाने के गेट से करीब 20 मीटर की दूरी पर बागेश्वर की तरफ जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने संदिग्ध लगने पर एक युवक को रोका और उससे पूछताछ की। युवक ने अपना नाम वार्ड नंबर तीन, अरविंद नगर ट्रांजिट कैंप, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंहनगर निवासी तपन राना बताया। राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी लेने पर उसके पास से 36.05 ग्राम स्मैक बरामद हुई। तपन ने बताया कि वह रुद्रपुर में चाय का ठेला चलाता है और बागेश्वर स्मैक बेचने के लिए आ रहा था। स्मैक मिलने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर थाने में उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंचल सिंह पपोला ने मामले की पैरवी की। न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानकर सजा सुनाई।