बागेश्वर। जिला समाज कल्याण अधिकारी/उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण निगम के जिला प्रबंधक बीसी जोशी ने बताया कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक एवं वक्फ विकास निगम देहरादून की ओर से संचालित स्वरोजगार एवं राष्ट्रीय निगम योजना के अंतर्गत ऋण लेने के इच्छुक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए 20 अगस्त तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक जिले का स्थायी निवासी और अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिख, ईसाई बौद्ध, जैन आदि) से संबंधित होना चाहिए। आवेदन के लिए तहसील से निर्गत अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है। आवेदक की ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 81 हजार रुपये और शहरी क्षेत्र में एक लाख तीन हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वाहन योजना के लिए आवेदक के पास तीन वर्ष पुराना कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।