बागेश्वर। कोतवाल कैलाश सिंह नेगी के नेतृत्व में पुलिस की टीम बाहरी राज्यों से आए श्रमिकों और अन्य व्यापार करने वाले लोगों का सत्यापन कराने के लिए नगर में अभियान चला रही थी। बागनाथ गली में एक मकान मालिक के यहां बाहरी राज्य के किराएदार बिना सत्यापन कराए रहते मिले। पुलिस ने मकान मालिक का 83 पुलिस एक्ट के तहत 10,000 रुपये का चालान किया। बिना सत्यापन कराए उक्त मकान में रहने वाले किराएदारों का भी 81 पुलिस एक्ट में 500 रुपये का चालान काटा गया है। बिना सत्यापन किराएदार न रखने की हिदायत दी। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। संवाद