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दूसरे गांव में घुसे तो पंचायत करेगी दंडित

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संवाद न्यूज एजेंसी कपकोट/बागेश्वर। कोरोना संक्रमण के चलते मंडराए खतरे से बागेश्वर जिले के सीमांत गावों के लोग भी सजग और सतर्क हो गए हैं। कीमू, रातिरकेठी, गोगिना आदि ग्राम पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधियों ने फैसला लिया है कि किसी भी ग्राम पंचायत का व्यक्ति दूसरी ग्राम पंचायत में प्रवेश नहीं करेगा। लॉकडाउन की अवधि में छूट (सुबह सात बजे से एक बजे) के दौरान ही क्षेत्र की दुकानें खुलेंगी। जिले के सीमांत क्षेत्र कीमू, रातिरकेठी, गोगिना गांव के पंचायत प्रतिनिधियों ने लोगों को घरों में रहने के लिए आगाह कर दिया है। पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक में तय हुआ है कि इलाके की सभी दुकानें लॉकडाउन के दौरान तय अवधि में बंद रहेंगी। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर ग्राम प्रहरी नजर रखेंगे। प्रतिबंध के समय दुकान खुलने पर प्रशासन को सूचना देंगे। दुकानों में लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सामान खरीदेंगे। एक ग्राम पंचायत का व्यक्ति अनावश्यक दूसरी ग्राम पंचायत में प्रवेश करेगा तो उसे संबंधित ग्राम पंचायत दंडित करेगी। ग्राम प्रधान अथवा उप ग्राम प्रधान के आदेश पर ही लोग दूसरी ग्राम पंचायत में प्रवेश कर सकते हैं। बैठक में कीमू की प्रधान ममता देवी, मल्लादुगर्चा के प्रधान नारायण सिंह, रातिरकेठी के प्रधान सुरेंद्र सिंह मेहता, गोगिना की क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्मला देवी समेत तमाम पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे। -इनसेट-बाहरी क्षेत्र से आने वाले लोग 15 दिन तक परिवार से रहेंगे अलग ::: बागेश्वर। पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक में तय हुआ कि बाहरी क्षेत्र से आने वाले स्थानीय लोग स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद ही गांव में प्रवेश करेंगे और 15 दिनों तक परिवार से अलग रहेंगे। इसका प्रधान कड़ाई से पालन कराएंगे।
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