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Bageshwar News: प्रतिकर राशि का एक महीने में भुगतान करने का आदेश

Wed, 31 Jan 2024 01:42 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
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बागेश्वर। न्यायालय कर्मकार प्रतिकर आयुक्त /मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने प्रतिकर/ क्षतिपूर्ति के मामले में सुनवाई करते हुए पॉलीस्टार इंजीनियरिंग कंपनी अहमदनगर, महाराष्ट्र को मृतक कर्मकार की मां को 13,44,980 रुपये का भुगतान एक महीने में करने का आदेश दिया है।
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वादी रेवती देवी निवासी पलायन का पुत्र भुवन चंद्र पॉलीस्टार इंजीनियरिंग कंपनी अहमदनगर, महाराष्ट्र में तकनीशियन के पद पर 25 मई 2021 से तैनात था। 27 अक्तूबर 2021 को रात के समय वह मोटर साइकिल से साथी के साथ कार्यस्थल पर जा रहा था। इसी दौरान जंगली जानवर के रास्ते में आ जाने के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वादी का पुत्र और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। 31 अक्तूबर 2021 को उपचार के दौरान वादी के पुत्र की मौत हो गई। रेवती देवी ने कंपनी के खिलाफ वाद दाखिल किया। न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कंपनी को प्रतिकर/क्षतिपूर्ति की राशि भुगतान करने का आदेश दिया है। कंपनी को एक महीने के भीतर रकम अदा न करने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान तिथि तक अदा करनी होगी। वादी की ओर से अधिवक्ता नंद किशोर भट्ट और चंद्रशेखर मिश्रा ने मामले की पैरवी की। संवाद

शामली आम बजट से सम्बधित परचर्चा फोटो व्यपारी नेता घनश्यामदास गर्ग

शामली आम बजट से सम्बधित परचर्चा फोटो व्यपारी नेता घनश्यामदास गर्ग

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