फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bageshwar News: एनडीपीएस अधिनियम के दो आरोपी दोषमुक्त

Fri, 18 Aug 2023 12:05 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागेश्वर
विज्ञापन
विज्ञापन
बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के दो आरोपियों को दोषमुक्त किया। न्यायालय ने मामले में एनडीपीएस अधिनियम के मानकों का पूरी तरह से पालन नहीं होना पाया और आरोपियों को दोषमुक्त करने का निर्णय सुनाया।
विज्ञापन

कथानक के अनुसार 14 अगस्त 2021 को बैजनाथ पुलिस कालिका मंदिर बैजनाथ के पास वाहनों की चेकिंग कर ही थी। इस दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बिना नंबर की बाइक पर सवार दो युवकों से पूछताछ की। उनके पास से चरस बरामद हुई। आरोपी आनंद सिंह निवासी लीली के पास से 745 ग्राम और भूपेंद्र सिंह गढ़िया निवासी फरसाली के पास से 235 ग्राम चरस बरामद हुई। चरस मिलने के बाद पुलिस आरोपियों को बैजनाथ थाने लाई और वादी रिपोर्टर एसआई गोविंद बल्लभ भट्ट की तहरीर पर उनके खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने 12 जनवरी 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश कराए गए। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र सिंह कोरंगा, चामू सिंह गस्याल और पल्लव गस्याल ने मामले की पैरवी की।
न्यायालय ने माना कि मामले में सहमति पत्र संयुक्त रूप से बनाए गए हैं। आरोपियों को उनके अधिकारों की अलग से जानकारी नहीं दी गई। घटनास्थल से मात्र एक किमी की दूरी पर एसडीएम और तहसीलदार गरुड़ के कार्यालय होने और उनके सेवारत होने के बावजूद 17 किमी दूर कौसानी से सीओ को मौके पर बुलाया गया। मामले में धारा एनडीपीएस का पूर्ण रूप से पालन नहीं हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें