बागेश्वर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने चोरी के आरोपी को दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।
असों, कपकोट निवासी कुंती परिहार ने 18 अक्तूबर 2021 को कपकोट थाने में चोरी की तहरीर देकर बताया कि वह 13 मई 2021 को निजी कार्य से हल्द्वानी गई थी। उन्होंने अपने घर की चाभी एंबुलेंस चालक दीपक सिंह रावत को दी थी। 12 अक्तूबर को वह लौटी तो देखा कि लॉकर खुला था और वहां रखे 10,00,000 लाख रुपये में से 7,00,000 रुपये गायब थे। 3,00,000 रुपये वहीं पर रखे थे। उन्होंने दीपक पर चोरी करने का शक जताते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 380 के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 15,500 रुपये और अलमारी की चाभी बरामद की। आरोपी के दिए 1,45,000 रुपये अन्य युवक के पास से भी बरामद किए गए। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से नामिका अधिवक्ता मोहन राम आर्य ने मामले की पैरवी करते हुए आठ गवाह पेश कराए। गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी पर दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई।