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मस्टर्ड ऑयल के सैंपल फेल होने पर निर्माता, विपणनकर्ता पर 50-50 हजार का जुर्माना

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बागेश्वर। सरसों के तेल का सैंपल फेल होने पर निर्माता और विपणनकर्ता पर 50-50 हजार रुपये तो बिक्री करने वाले व्यापारी पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सोमवार को भी बागेश्वर बाजार से खाद्य पदार्थों के छह सैंपल लिए गए।
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खाद्य सुरक्षा विभाग के जिला अभिहित अधिकारी डॉ. प्रकाश फुलारा ने बताया कि धारा ब्रांड के सरसों के तेल के नमूने फेल होने पर न्याय निर्णायन अधिकारी/डीएम ने कंपनी के निर्माता और विपणनकर्ता पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। बिक्री करने वाले गरुड़ टीट बाजार के एक व्यापारी पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों के सैंपल भेजने का काम लगातार जारी रहता है। पूर्व में जिला अस्पताल के कैंटीन संचालक पर अधो मानक मूंग की दाल का प्रयोग करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
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जिला अभिहित अधिकारी के नेतृत्व में सोमवार को भी बागेश्वर नगर के प्रतिष्ठानों से तेल, मसाले और अन्य सामग्री के छह सैंपल लिए गए। सैंपल जांच के लिए रुद्रपुर लैब भेजे जाएंगे। उन्होंने व्यापारियों से कालातीत, दूषित खाद्य पदार्थ का संग्रहण और उपयोग न करने की अपील की। कहा कि खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने पर न केवल निर्माता बल्कि व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई होती है। चेकिंग अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विपिन कुमार और विभागीय कर्मचारी शामिल थे।
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