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7 से एक बजे तक खुलेंगे मोटर गैराज

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बागेश्वर। कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा उत्तराखंड शासन के आदेश के परिपालन में 22 मार्च की रात नौ बजे से जिले में धारा 144 लागू की गई है। डीएम रंजना राजगुरु ने बताया कि अब इसमें आंशिक छूट प्रदान की गई है। कहा कि जिले में स्थित सभी ऑटो गैराज/मोटर गैराज पूर्व निर्धारित दिवसों की भांति सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक खुले रहेंगे। इनमें वर्तमान में प्रभावी धारा 144 का पूर्णतया परिपालन भी कराया जाएगा। उक्त कार्यों के संपादन के दौरान दुकान स्वामी/वाहन स्वामी, मोटर मैकेनिक सेवाओं को प्रदान करने के दौरान स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, सामाजिक दूरी के मानकों का परिपालन करेंगे।
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