बागेश्वर। डीएम विनीत कुमार ने जिले के एसडीएम/परगनाधिकारियों को विशेष विवाह अधिकारी नामित किया है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा तीन के तहत जिले के सभी एसडीएम/परगनाधिकारियों को उनके क्षेत्र के लिए विशेष विवाह अधिकारी नामित किया गया है। डीएम ने बताया कि बागेश्वर, कपकोट, गरुड़ और कांडा के एसडीएम/परगनाधिकारी विशेष विवाह अधिकारी के रूप में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए विशेष विवाह संपादित कराएंगे। बताया कि जिला बनने के बाद विशेष विवाह पंजीकरण का कोई प्रकरण संज्ञान में न आने से यह व्यवस्था शुरू नहीं की गई थी। अब कोई भी लाभार्थी संबंधित तहसीलों में अपना विवाह पंजीकरण करा सकते हैं।