बागेश्वर। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार बागेश्वर के न्यायालय परिसर में 12 सितंबर कोई-लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सिविल जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण त्रिचा रावत ने बताया कि इसमें धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, पारिवारिक विवाद से संबंधित वाद, 138 एनआई एक्ट, शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद के साथ ही प्री-लिटिगेशन मामले भी निपटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का उपरोक्त प्रकार का वाद न्यायालय में लंबित है या प्री-लिटिगेशन का मामला है, तो वह संबंधित न्यायालय में ड्राफ्ट बॉक्स के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर की ई-मेल आईडी dlsabgr1@gmail.com पर सुलह समझौता के लिए प्राथर्ना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। वाद ई-लोक अदालत में निस्तारण के लिए नियत करवा सकते हैं।