बागेश्वर। सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। गवाहों के बयान में विरोधाभास होने के चलते आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया गया।
गोदावरी देवी निवासी भकुनखोला ने सात अक्तूबर 2022 को गणेश कुमार निवासी सिलड़ी, पिंगलो के खिलाफ राजस्व पुलिस को तहरीर दी। महिला ने बताया कि गणेश कुमार उसकी पुत्री को एक साल पहले भगाकर ले गया था जिसके एक महीने बाद ही वह दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगा। कुछ समय बाद उसने पुत्री को क्रूरता से मारने-पीटने लगा।
करीब एक साल तक इसी तरह प्रताड़ित करने के बाद उसने छह अक्तूबर 2022 को गला घोटकर और गले में रस्सी बांधकर उसकी पुत्री की हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 304 ख, 498 (क) और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय ने धारा 302 में भी आरोप विरचित किए। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 15 गवाह पेश कराए गए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता चंद्रशेखर मिश्रा, हरीश चंद्र जोशी और त्रिलोक चंद्र जोशी ने मामले की पैरवी की।
न्यायालय ने आरोपी और मृतका के विधि विवाहित पति-पत्नी नहीं होने, गवाहों के साक्ष्य में आए विरोधाभास और दहेज उत्पीड़न के साक्ष्य नहीं होने के चलते आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया।
चार पेटी शराब के साथ पकड़ा गया युवक दोषमुक्त
बागेश्वर। न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या बोरा की अदालत ने चार पेटी शराब के साथ पकड़े गए युवक को दोषमुक्त किया है। अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया।
24 सितंबर 2021 को कमेड़ीदेवी चौकी पुलिस के आरक्षी नवीन चंद, दीप चौधरी और अशोक कुमार ने कमेड़ीदेवी से निजी वाहन से क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी दौरान पुलिस को मझेड़ा गांव में बंद दुकान के आगे एक युवक दो कट्टों के साथ दिखा। पुलिस ने उससे पूछताछ की जिस पर नीरज पाठक, निवासी मझेड़ा ने कट्टे में शराब होना बताया। इस पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया।
20 नवंबर 2021 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में चार गवाह पेश कराए गए। आरोपी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र कोरंगा ने मामले की पैरवी की।