बागेश्वर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिले में एक जुलाई से 90 दिनों तक अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को मध्यस्थता अधिवक्ता के सहयोग से आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निशुल्क निस्तारित किया जाएगा। प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने बताया कि संबंधित व्यक्ति प्रकरण को मध्यस्थता के माध्यम से निशुल्क निपटाने के लिए संबंधित न्यायालय को सूचित कर सकते हैं। संवाद