बागेश्वर। बलात्कार के प्रयास के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। वर्ष 2017 में कपकोट तहसील के एक गांव में जागर के दौरान एक महिला ने गांव के ही एक युवक पर उसके साथ बलात्कार का प्रयास करने का आरोप लगाया था।
पीड़िता के अनुसार रात लगभग दो बजे जब वह शौच के लिए जा रही तो गांव के ही मुन्ना गढ़िया ने उसका मुंह बंद कर उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया। पीड़िता की ओर से मामले की रिपोर्ट कपकोट थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चले मामले में अभियोजन द्वारा दस गवाह पेश किए गए।
आरोपी की ओर से अधिवक्ता नरेंद्र कोरंगा ने तीन गवाह न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों के तर्कों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश शमशेर अली ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया।