फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चरस तस्करी में बंद अभियुक्त दोषमुक्त करार

विज्ञापन
विज्ञापन
बागेश्वर। चरस तस्करी के मामले में जेल में बंद अभियुक्त को विशेष सत्र न्यायाधीश हीरा सिंह बोनाल ने दोषमुक्त करार कर दिया है। मामले के अनुसार 31 जुलाई 2017 को कपकोट पुलिस को मुखबिर ने पुल बाजार के पास एक व्यक्ति के चरस लेकर आने की सूचना दी। पुलिस की चेकिंग में सूपी निवासी गोविंद सिंह के पास मौजूद बैग से पांच किलो 960 ग्राम चरस बरामद हुई।
विज्ञापन


इस मामले में पुलिस द्वारा विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले में सरकारी पक्ष ने 12 गवाह न्यायालय में पेश किए। अभियुक्त गोविंद सिंह के अधिवक्ता ने मामले की पैरवी की। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों, पक्ष-विपक्ष के तर्कों को सुनते हुए विशेष सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें